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Bengaluru बेंगलुरू : कर्नाटक लोकायुक्त ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले के संबंध में उच्च न्यायालय धारवाड़ पीठ को जांच रिपोर्ट सौंप दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले में पहले आरोपी हैं, जबकि उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती इस मामले में दूसरी आरोपी हैं। मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टी.जे. उदेश ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट अदालत को सौंपी। अदालत ने पहले लोकायुक्त को इस संबंध में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें MUDA घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई है।
महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने याचिका के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए समय देने के लिए पीठ के समक्ष एक दलील दी और आगे प्रार्थना की कि इस मामले को बाद में तब उठाया जा सकता है, जब अदालत छुट्टी के बाद बेंगलुरू में काम करना फिर से शुरू करेगी। हालांकि, पीठ ने झुकने से इनकार करते हुए एजी को बिना किसी देरी के दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। एजी ने अनुरोध किया कि वकील कपिल सिब्बल अदालत के समक्ष पेश होंगे और समय मांगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि दलीलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी जा सकती हैं। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी दिक्कत है, जिसके बाद पीठ ने इस समस्या को ठीक करने और दलीलें उसी दिन रखने का निर्देश दिया।
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Triveni
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